सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रक्षा मंत्रालय ने कहा- सौदे की अधूरी सच्चाई पेश कर रहे याचिकाकर्ता

नई दिल्ली. राफेल डील मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर मोदी सरकार को झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा गोपनीय दस्तावेजों की फोटोकापी के आधार पर जो पुनर्विचार याचिकाएं लगाई गई हैं उन पर सुनवाई होगी। हालांकि, रक्षा मंत्रालय ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने जानबूझकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में आंतरिक गुप्त विमर्श की चुनिंदा और अधूरी जानकारी पेश की है।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, याचिकाकर्ताओं ने जो दस्तावेज पेश किए उनमें यह नहीं बताया गया है कि कैसे कुछ मामलों को समझकर उनका निपटारा किया गया। न ही उनमें योग्य अधिकारियों की स्वीकृति की जानकारी है। दस्तावेज में रिकॉर्ड्स और तथ्य की भी अधूरी जानकारी दी गई है।

मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को पहले ही सारी जरूरी जानकारी मुहैया कराई थी। इसके अलावा सीएजी को भी सभी रिकॉर्ड्स और फाइल्स दी गईं। सरकार को सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील और गुप्त जानकारी के सार्वजनिक होने की चिंता है।
केंद्र ने जताई थी आपत्ति

केंद्र ने कहा था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत विशेषाधिकार वाले गोपनीय दस्तावेजों को पुनर्विचार याचिका का आधार नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस आपत्ति पर अपना फैसला 14 मार्च की सुनवाई के बाद सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 के फैसले में राफेल डील को तय प्रक्रिया के तहत होना बताया था। अदालत ने उस वक्त डील को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी थीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने डील के दस्तावेजों के आधार पर इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं दायर की थीं। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं ने मूल दस्तावेजों की फोटकॉपी का इस्तेमाल किया है।

राहुल ने कहा- सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भ्रष्टाचार हुआ

शीर्ष अदालत के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी में कहा- सुप्रीम कोर्ट ने आज मान लिया कि राफेल मामले में कोई न कोई भ्रष्टाचार हुआ है। इस पर जांच हुई तो इस में दो नाम आएंगे- नरेंद्र मादी जी और अनिल अंबानी जी के। उन्होंने कहा- चौकीदार ने चोरी की है। देश के 30 हजार करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे राहुल- रक्षा मंत्री

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई। सीतारमण ने बताया, कांग्रेस ने कहा- चौकीदार ने चोरी की है। राहुल ने कहा कि कोर्ट ने मान लिया है कि नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी को 30 हजार करोड़ दिए। मैं सवाल उठाना चाहती हूं कि हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी कभी आधा पैराग्राफ नहीं पढ़ते और सिर्फ वही समझते हैं जो उन्हें बताया जाता है। कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। जो पार्टी इतने सालों तक सत्ता में रही अब वह कोर्ट के बयानों को भी गलत तरह से पेश कर रही। राहुल अपने बयानों को कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं।

केंद्र की दलील थी- दस्तावेज एक्ट के तहत सुरक्षित, आरटीआई के दायरे से बाहर
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने कहा था- जब हम केंद्र की आरंभिक आपत्ति पर फैसला कर लेंगे, तभी हम पुनर्विचार याचिकाओं के दूसरे पहलुओं पर विचार करेंगे। स्पष्ट कर दें कि हम केवल तभी दूसरी जानकारियों पर जाएंगे, जब हम केंद्र की आपत्ति को खारिज कर दें। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दलील दी थी कि कोई भी इन दस्तावेजों को बिना संबंधित विभाग की इजाजत के अदालत में पेश नहीं कर सकता। यह दस्तावेज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सुरक्षित रखे गए हैं और सेक्शन 8(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार के दायरे से भी बाहर हैं।

भूषण ने केंद्र की दलील पर आपत्ति जताई थी
पुनर्विचार याचिका के पक्ष में भूषण ने दलील दी थी- केंद्र की आपत्ति के संबंध में दलील बेहद अपुष्ट और दुर्भावनापूर्ण है। सरकार ऐसे दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकती है, जो पहले से ही प्रकाशित हो चुके हों और सामने आ चुके हों। धारा 123 के तहत केवल वही दस्तावेज सुरक्षित माने जाते हैं, जिनका प्रकाशन ना किया गया हो।

मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपी इस्तेमाल की गई- वेणुगोपाल
इससे पहले वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा था- जिन दस्तावेजों के आधार पर यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग कर रहे थे, वह तीन मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपी थी। यह बयान उन्होंने उस खबर के संंबंध में कहा था, जिनमें दस्तावेजोंके चोरी होने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा था- विपक्ष यह दावा कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रक्षा मंत्रालय से दस्तावेजों के चोरी होने की बात कही गई, यह पूरी तरह गलत है। मैं यह कहना चाहता था कि याचिकाकर्ताओं ने मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपियों का इस्तेमाल किया था और यह दस्तावेज बेहद गोपनीय थे।

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